राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश के दिशा-निर्देशों के तहत नगर परिषद पांवटा साहिब के वार्डों में आरक्षण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में उपमंडलाधिकारी (एसडीएम) पांवटा साहिब जी.एस. चीमा ने एक अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है कि नगर परिषद पांवटा साहिब के कुल 13 वार्डों में से वार्ड नंबर 10 व 11 को अनुसूचित जाति (SC) वर्ग हेतु आरक्षित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, शेष 11 वार्डों में से 5 वार्डों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिसके लिए 8 जुलाई 2025 को सांय 3 बजे एसडीएम कार्यालय पांवटा साहिब में लॉट (ड्रॉ) प्रक्रिया** आयोजित की जाएगी।
उपमंडलाधिकारी ने बताया कि यह लॉट प्रणाली पूर्णतः पारदर्शी होगी और इच्छुक नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में उपस्थित रह सकते हैं। यह आरक्षण आगामी नगर निकाय चुनावों की तैयारी के तहत किया जा रहा है ताकि संविधानिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हो सके।