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हाटी समुदाय को मिले ST के दर्जे पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे

हाटी समुदाय को मिले ST के दर्जे पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे

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डिजिटल सिरमौर/शिमला

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हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।

प्रदेश हाई कोर्ट ने फिलहाल हाटी समुदाय को मिले शेड्यूल ट्राइब के दर्जे पर रोक लगा दी है जिससे ट्रांसगिरी क्षेत्र के लोग एक बार फिर मायूस हो गए है।

जबकि शेड्यूल ट्राइब के दर्जे पर स्टे लगने से गुर्जर समाज में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है। दरअसल, नए साल के पहले ही दिन राज्य सरकार ने जिले के ट्रांसगिरि क्षेत्र के लोगों को बड़ा तोहफा देते हुए हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था।

लेकिन इसी मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश चीफ जस्टिस और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की बेंच ने याचिका की सुनवाई करते हुए 18 मार्च तक स्टे लगा दिया गया। उधर, गुर्जर कल्याण परिषद के महासचिव सोमनाथ ने माननीय उच्च न्यायालय का आभार जताया।

Bhim Singh
Bhim Singhhttps://digitalsirmaur.com
मैं डिजिटल सिरमौर मीडिया का संपादक एवं सस्थापक हूँ। मेरा मीडिया के क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों में लगभग 10 सालों का अनुभव न्यूज़ लेखन और समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाने में है। राजनीति, अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, समाजिक मुद्दों, या अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में खबरे लिखना पसंद हैं और पाठकों को ताजातरीन घटनाओं और मुद्दों पर स्पष्ट, निष्पक्ष लिखना पसंद है।
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